चंडीगढ़ । सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट व कलर कोडिड स्टीकर अनिवार्य है. यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आपका चालान कट सकता है.
RTA गौरी मिड्ढा ने कहा कि कुछ वाहन मालिकों ने अभी तक दिशा निर्देश के अनुसार HSRP व कलर कोडिड स्टीकर अपने वाहन पर नहीं लगवाएं हैं. वाहन मालिकों को सरकार ने ऑनलाइन HSRP के लिए आवेदन पर सुविधा दी गई है. यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन पर एचएसआरपी व कलर कोडिड स्टीकर का प्रयोग नहीं करता है तो उन वाहनों के चालान काटे जाएंगे तथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इन वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ऐसे वाहनों की पासिंग, परमिट व अन्य इत्यादि कामो पर रोक लगा दी जाएगी.