सोनीपत । हरियाणा के सोनीपत जिले में किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है. बता दें कि जिला उपायुक्त ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं. इसके लिए जिले में सूचना प्रेषित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
सोनीपत में लागू की गई धारा 144
सिंधु बॉर्डर पर तीन कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसके चलते राई, कुंडली समेत कई जगहों के रास्ते बंद है. इन रास्तों को खुलवाने के लिए कुछ संगठनों ने मार्च निकालने का ऐलान किया है.
इसी को मद्देनजर रखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है ताकि शरारती तत्वों पर निगरानी रखी जा सके. आदेशों के अनुसार पैदल मार्च के दौरान सिंधु, कुंडली बॉर्डर से केजीपी के एमपी में एक 1 किलोमीटर, सोनीपत की त्रिज्या में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.